हाइलाइटेड शब्द: गोल्ड तस्करी, रान्या राव, कन्नड़ अभिनेत्री, जमानत अर्जी, सेशन कोर्ट
बेंगलुरु:
गोल्ड तस्करी मामले में जेल में बंद कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को एक और बड़ा झटका लगा है। सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह तीसरी बार है जब अदालत ने उनकी जमानत याचिका को अस्वीकार किया है। अब रान्या हाई कोर्ट में अपील कर सकती हैं।

कोर्ट के फैसले के पीछे ये हैं अहम कारण
अदालत ने जमानत याचिका खारिज करने के पीछे कई अहम वजहें गिनाईं। जांच अधिकारियों के अनुसार:
- देश छोड़कर भागने की आशंका – रान्या की अंतरराष्ट्रीय यात्राओं को देखते हुए अदालत को शक है कि वह भारत से फरार हो सकती हैं।
- गवाहों को प्रभावित करने की संभावना – केस की जांच के दौरान वह गवाहों पर दबाव बना सकती हैं।
- सबूतों से छेड़छाड़ – जांच अधिकारियों का मानना है कि जमानत मिलने पर रान्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं।
- बड़ा आर्थिक नुकसान – उन पर ₹4.83 करोड़ से अधिक की कस्टम ड्यूटी चोरी का आरोप है।
रान्या राव पर लगे गंभीर आरोप
जांच रिपोर्ट्स के अनुसार, रान्या राव ने एक साल में 27 बार विदेश यात्रा की, जिसमें कई बार कस्टम नियमों का उल्लंघन किया गया। वह गोल्ड तस्करी रैकेट का हिस्सा होने के शक में गिरफ्तार हुई थीं।
अब क्या होगा आगे?
सेशन कोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब रान्या राव हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर कर सकती हैं। हालांकि, मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत का फैसला क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं।









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