हाइलाइट्स:
✔️ दिल्ली हाईकोर्ट ने आतिशी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया
✔️ भारत के चुनाव आयोग, दिल्ली पुलिस और रिटर्निंग अधिकारी को भी नोटिस भेजा गया
✔️ याचिका में चुनावों के दौरान भ्रष्ट आचरण के आरोप लगाए गए
✔️ अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी
आतिशी पर भ्रष्ट आचरण का आरोप, दिल्ली HC का नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) की नेता और पूर्व मंत्री आतिशी के हाल ही में हुए कालकाजी विधानसभा चुनाव में विजयी होने को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को नोटिस जारी किया। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि आतिशी और उनके चुनाव एजेंटों ने भ्रष्ट तरीकों का इस्तेमाल किया।

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने भारत के चुनाव आयोग (ECI), दिल्ली पुलिस और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को भी नोटिस जारी किया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को निर्धारित की है।
याचिका में क्या कहा गया?
इस याचिका को कमलजीत सिंह दुग्गल और आयुष राणा ने दायर किया है। उनके वकील टी सिंहदेव के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि चुनाव में भ्रष्ट आचरण के कारण इसे अमान्य घोषित किया जाए।
कालकाजी सीट से आतिशी ने बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी को 3,521 मतों से हराया था। यह चुनाव 5 फरवरी को हुआ था और नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए गए थे।
प्रवेश वर्मा के निर्वाचन पर भी नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री प्रवेश वर्मा के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर भी नोटिस जारी किया।
इस याचिका में आरोप है कि एक व्यक्ति को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नामांकन दाखिल करने की अनुमति नहीं दी गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित समेत 23 उम्मीदवारों से जवाब मांगा और अगली सुनवाई 27 मई को होगी।




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