बैतूल: जिले में अब भीख मांगना और देना दोनों ही अपराध माने जाएंगे। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

भीख देने पर भी लगेगी पाबंदी
नए नियमों के अनुसार, सिर्फ भीख मांगना ही नहीं, बल्कि देना भी अपराध होगा। इसके अलावा, भिखारियों से कोई सामान खरीदना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।
आपराधिक रिकॉर्ड वाले भिखारी मिले
प्रशासन के अनुसार, जिले में बस स्टैंड, धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों पर भीख मांगने की घटनाएं ज्यादा होती हैं। इनमें से कुछ भिखारी आपराधिक रिकॉर्ड वाले भी पाए गए हैं, जो अन्य राज्यों से बैतूल आते हैं।
नशे और अपराध का अड्डा बनी भिक्षावृत्ति
कई भिखारी नशे का सेवन करते हैं, जिससे दुर्घटनाओं और चोरी-चकारी की घटनाएं बढ़ रही हैं। प्रशासन का कहना है कि यह अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देता है, इसलिए इस पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी।









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