सुप्रीम कोर्ट, विजय शाह, कर्नल सोफिया कुरैशी, SIT जांच, विवादित बयान
सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की टिप्पणी को गंभीर माना, SIT जांच का आदेश
मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह को कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करना भारी पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की विशेष जांच टीम (SIT) गठित करने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह मामला राजनीतिक रंग नहीं लेगा और निष्पक्ष जांच होगी।

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती
सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एसवीएन भट की बेंच ने राज्य सरकार से कहा कि इस केस को गंभीरता से लिया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि मंत्री को उनके बयान की कीमत चुकानी पड़ेगी और कानून को अपना काम करने दिया जाएगा।
SIT टीम में होंगे बाहरी अधिकारी
कोर्ट ने आदेश दिया है कि SIT टीम में मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी तो हों, लेकिन वे राज्य में तैनात न हों। टीम में एक महिला अधिकारी होना अनिवार्य है, और इसका नेतृत्व IG रैंक का अधिकारी करेगा। राज्य सरकार को आदेश दिया गया है कि मंगलवार रात 10 बजे तक टीम का गठन कर लिया जाए।
‘माफी से काम नहीं चलेगा’ – सुप्रीम कोर्ट
विजय शाह के वकील ने बताया कि मंत्री माफी मांग चुके हैं और माफी का वीडियो भी जारी हुआ है। लेकिन कोर्ट ने माफी को ‘औपचारिक’ बताते हुए खारिज कर दिया। बेंच ने कहा कि आपकी माफी में पछतावा नहीं दिखता, सिर्फ दिखावा है। सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है जब सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही तय होनी चाहिए।
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