
भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर कैबिनेट मंत्री विजय शाह के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए DGP को 4 घंटे में FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट की जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि हर हाल में FIR दर्ज होनी चाहिए और इस मामले की अगली सुनवाई कल सुबह होगी।
क्या कहा हाईकोर्ट ने?
हाईकोर्ट ने कहा कि मंत्री विजय शाह द्वारा सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ दिया गया बयान गंभीर और आपत्तिजनक है। अदालत ने FIR दर्ज करने के आदेश देते हुए कहा कि इस मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
विपक्ष ने क्या कहा?
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विजय शाह के बयान को सेना का अपमान बताते हुए कहा कि उन्हें एक पल भी मंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने श्यामला हिल्स थाने में आवेदन देने के साथ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है।
देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग
कांग्रेस ने मांग की है कि विजय शाह पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी भाजपा की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह बयान बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है।









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