☀️हाइलाइट्स:
CRPF जवान मुनीर अहमद को पाकिस्तानी महिला से शादी के बाद किया गया बर्खास्त
मुनीर ने दावा किया- शादी के लिए ली थी मुख्यालय से अनुमति
शादी के बाद सभी दस्तावेज जमा करने का भी दावा
पत्नी के निर्वासन पर हाईकोर्ट से मिली राहत
मुनीर ने कहा- कोर्ट में चुनौती दूंगा बर्खास्तगी को
➡️ मुख्य खबर
पाकिस्तानी महिला से शादी करने के चलते बर्खास्त किए गए CRPF जवान मुनीर अहमद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने सभी नियमों का पालन करते हुए मुख्यालय से अनुमति लेकर ही शादी की थी। मुनीर का कहना है कि वह बर्खास्तगी के इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं और जल्द ही कोर्ट का रुख करेंगे।

जम्मू-कश्मीर के मुनीर अहमद ने पीटीआई से बात करते हुए बताया कि उन्हें पहले मीडिया के जरिए अपनी बर्खास्तगी की जानकारी मिली। कुछ ही देर बाद सीआरपीएफ का आधिकारिक पत्र भी उनके पास पहुंचा। उन्होंने इसे अपने और अपने परिवार के लिए “एक बड़ा झटका” बताया।
मुनीर अहमद का दावा
उन्होंने कहा कि उन्होंने 31 दिसंबर 2022 को ही मुख्यालय को पत्र लिखकर शादी की इच्छा जाहिर की थी। उसके बाद उन्होंने हलफनामा, पासपोर्ट, शादी कार्ड समेत सभी जरूरी दस्तावेज जमा किए और 30 अप्रैल 2024 को उन्हें मुख्यालय से अनुमति मिल गई।
उन्होंने कहा कि 24 मई 2024 को वीडियो कॉल के जरिए उन्होंने पाकिस्तानी महिला मीनल खान से शादी की और अपनी बटालियन में शादी के प्रमाण, फोटो और निकाह के दस्तावेज जमा कराए। जब उनकी पत्नी पहली बार भारत आई थी, तो लॉन्ग टर्म वीजा के लिए भी उन्होंने सभी औपचारिकताएं पूरी की थीं।
CRPF का आरोप
वहीं CRPF ने अपने बयान में कहा था कि मुनीर अहमद ने शादी की जानकारी छुपाई और वीजा खत्म होने के बाद भी पत्नी को भारत में शरण दी। बल ने इसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया और इसी आधार पर बर्खास्त कर दिया।
कोर्ट से मिली राहत
मुनीर ने बताया कि जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने उनकी पत्नी के निर्वासन पर रोक लगाकर उन्हें राहत दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है और वह कोर्ट में न्याय की उम्मीद लेकर जाएंगे।









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