Highlights:
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा किए रद्द
27 अप्रैल से सभी राज्यों में पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान और निष्कासन शुरू
व्यवसाय, तीर्थयात्रा, आगंतुक और पर्यटक वीजा धारकों को 27 अप्रैल तक देश छोड़ने का निर्देश
मेडिकल वीजा धारकों के लिए 29 अप्रैल तक की समय सीमा
तेलंगाना और कर्नाटक में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर कार्रवाई शुरू
भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए, 27-29 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश
पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तानी नागरिकों के सभी वीजा रद्द करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 27 अप्रैल से राज्य सरकारों द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान और निष्कासन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

व्यवसाय, तीर्थयात्रा, आगंतुक और पर्यटक वीजा धारकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है, जबकि मेडिकल वीजा पर आए लोगों को 29 अप्रैल तक देश से निकलने की मोहलत दी गई है। पंजाब के अटारी सीमा पर प्रोटोकॉल अधिकारी अरुण पाल ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है।
तेलंगाना में 230 पाकिस्तानी नागरिक मौजूद
तेलंगाना के डीजीपी जितेंदर के अनुसार, हैदराबाद में मुख्य रूप से 230 पाकिस्तानी नागरिक निवास कर रहे हैं। इनमें से 199 लोगों को लॉन्ग टर्म वीजा दिया गया है, जो भारतीय नागरिकों से विवाह या खून के रिश्ते के आधार पर जारी किया जाता है। शेष नागरिक चिकित्सा, व्यवसाय या अल्पकालिक वीजा पर भारत में मौजूद हैं। मेडिकल वीजा पर आए नागरिकों को 29 अप्रैल तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
कर्नाटक में 92 पाकिस्तानी नागरिक
कर्नाटक में फिलहाल 92 पाकिस्तानी नागरिक मौजूद हैं, जो मैसुरु, उत्तरा कन्नड़, तमकुरु और दावणगेरे जिलों में रह रहे हैं। इनमें से चार के पास लॉन्ग टर्म वीजा नहीं है और उन्हें तत्काल भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। पुलिस ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों से संपर्क कर निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। इनमें 12 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल हैं।
भारत सरकार का यह निर्णय देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है।




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