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मुर्शिदाबाद हिंसा, पाकुड़ निषेधाज्ञा, धारा 163, वक्फ कानून, अफवाह फैलाने पर कार्रवाई
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मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद पाकुड़ में निषेधाज्ञा, अफवाह फैलाने पर होगी कड़ी कार्रवाई
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम-2025 के विरोध में हुई हिंसा के बाद झारखंड के सीमावर्ती जिले पाकुड़ में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पाकुड़ प्रशासन ने एहतियातन 18 अप्रैल से 15 मई तक जिले में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

इस आदेश के तहत पांच या उससे अधिक लोगों का किसी स्थान पर बिना कारण एकत्र होना, प्रदर्शन करना या भीड़ लगाना प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही किसी भी प्रकार के हथियार जैसे लाठी, डंडा, भाला, अग्नि शस्त्र आदि लेकर चलने पर रोक लगाई गई है।
प्रशासन ने दी चेतावनी
पाकुड़ के अनुमंडल पदाधिकारी साइमन मरांडी द्वारा आदेश पत्र जारी किया गया है। डीसी मनीष कुमार, एसपी प्रभात कुमार, एसडीओ साइमन मरांडी, एसडीपीओ दयानंद आजाद और नगर थाना प्रभारी ने शहर का दौरा किया और कानून-व्यवस्था की समीक्षा की।
डीसी ने सख्त लहजे में कहा कि अफवाह फैलाने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ने दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
हिंसा की अफवाह से मचा था हड़कंप
गौरतलब है कि बीते गुरुवार को कुछ असामाजिक तत्वों ने हिंसा की अफवाह फैला दी थी, जिससे शहर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था। इसके बाद प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी और पुलिस बल की तैनाती भी सुनिश्चित की गई।
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